जूही चावला और कुछ अन्य लोगों ने 5जी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी 2022 तय करते हुए कहा जल्द सुनवाई का कोई आधार नहीं है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने जूही चावला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा सिंगल जज का आदेश जून माह का है। आप अभी आए हैं और छह महीने बीत चुके हैं। जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि वर्तमान मामला ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ है और उन्होंने जल्द सुनवाई का आग्रह किया। पीठ ने आग्रह को खारिज कर दिया।
इससे पहले न्यायमूर्ति जेआर मिडढा ने याचिका को गैर क़ानूनी करार करते हुए खारिज कर दिया था। अदालत ने जूही पर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था।
जूही चावला व अन्य ने इस फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने बिना किसी अधिकार क्षेत्र के और तय कानून के विपरीत जुर्माना लगाया। किसी याचिका को पंजीकृत होने की अनुमति मिलने के बाद ही खारिज किया जा सकता है।
जूही ने 5G से होने वाले नुकसान के बारे में अपनी बात अदालत के समक्ष रखी।
याचिका मई में पेश की गई थी। जूही चावला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत की कार्यवाही में शामिल हुईं। याचिका खारिज होने के बाद जूही चावला ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वह 5जी तकनीक के खिलाफ नहीं हैं। याचिका केवल 5जी पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगने के लिए थी कि तकनीक सुरक्षित है।