कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सख्त फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने एलान किया कि अगर कोई भी शख्स कोरोना नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसमे मास्क न पहनना , सोशल डिस्टैन्सिंग का ध्यान न रखना आदि नियम है।
दिशानिर्देश:
किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के लिए अथॉरिटी से इजाजत जरूरी होगी। वेंट ऑर्गनाइजर्स को किसी भी कार्यक्रम के लिए सरकार के पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in या हेल्पलाइन नंबर 181 पर इजाजत के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नियम :
सिर्फ उन्हीं लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की इजाजत मिलेगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हैं।
केंद्र सरकार से की सभी को बूस्टर डोज लगवाने की अपील :
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह उन सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाने की अनुमति दे, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के क्यों न हों। उन्होंने कहा कि कई देशों में सभी उम्र के बच्चों को भी कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। ऐसे में भारत में भी इसकी अनुमति जारी की जानी चाहिए।