हनुमानगढ़ । जिले की महिला सरपंचों के स्थान पर अब उनके पति या परिजनों द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालयों में सीट पर बैठना महंगा पड़ सकता है। ऐसा सिद्ध होने पर सम्बंदित महिला सरपंच के पति के खिलाफ दंड संहिता की धरा 170 के तहत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जिला परिषद के मुख्या कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बताया की पिछले काफी समय से जिले की महिला सरपंचों के स्थान पर उनके पति या परिजनों द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालयों में सरपंच की सीट पर बैठकर कर्मचरियों को निर्देश देने की शिकायत दर्ज हो रही थी। सभी सरपंचों, सचिवों, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों तथा विकास अधिकारीयों को निर्देश दिए गए हैं की ऐसे मामलों में आम जनता से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर अनधिकृत व्यक्तियों की प्रवर्ति को रोकें।