जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को बीएड VS बीएसटीसी विवाद में अपना फैसला सुनाया है । रीट लेवल-1 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने रीट लेवल-1 भर्ती के लिए केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना और बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को निरस्त करने के आदेश दिए। लेवल 1 पर सिर्फ BSTC को हक़ मिला है। जिससे BSTC स्टूडेंट्स की जीत हुई है।
बुधवार को जोधपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन दोनों पक्षों ने अपने तर्क दिए । बुधवार को बीएड अभ्यर्थियों की ओर से मामले में पक्ष रखा गया। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन लगातार कई घंटों सुनवाई चली और बीएसटीसी अभ्यर्थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया।
रीट लेवल-1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 46 दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनका पक्ष मजबूती के साथ अदालत में नहीं रखा गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। सोशल मीडिया पर बीएसटीसी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार उन्हें न्याय दिलवाए।
अपनी मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से ट्विटर पर हैश टैग #bstc_level_1_का_हक , #bstc_की_पुकार_सुनो_सरकार , #bstc_के_साथ_अन्याय_क्यों , #BSTC_बेरोजगारों_का_मुकदमा_वापस_लो , #BSTC_को_बचाओ_गहलोतजी … के साथ सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को टैग करते हुए ट्वीट कर रहे हैं।
इससे पहले राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि लेवल-1 के पदों के मुकाबले पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी मौजूद हैं। एनसीटीई का नोटिफिकेशन राज्य में लागू नहीं होता है।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी रीट नोटिफिकेशन में लेवल-1 में केवल बीएसटीसी वालों को ही पात्र माना गया था लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद हाईकोर्ट ने बीएड वालों को दोनों लेवल में शामिल करने के आदेश दिए। दूसरी ओर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दे दी थी।
पिछले एक महीने से रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल-1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना और क्रमिक अनशन जारी है।
रीट में 31000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। पहले रीट लेवल -1 भर्ती में बीएसटीसी के साथ बीएड डिग्री धारक को भी योग्य माने जाने पर कॉम्पिटिशन काफी तगड़ा था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसटीसी के उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो पहले वंचित रह रहे थे। कॉम्पिटिशन कम होने से पहले से ज्यादा बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी।